रायपुर: लंबित ई-चालान निपटाने का सुनहरा मौका, 14 मार्च को लोक अदालत में होगा निराकरण

रायपुर: लंबित ई-चालान निपटाने का सुनहरा मौका, 14 मार्च को लोक अदालत में होगा निराकरण

रायपुर। राजधानी रायपुर के वाहन स्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ITMS कैमरों के माध्यम से काटे गए ई-चालानों, जिनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है, उन्हें 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।

डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार (IPS) की पहल पर लंबित चालानों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवसर के बाद भी चालान लंबित रहते हैं, तो वाहनों को जब्त कर सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

प्रमुख तिथियां और शर्तें

पात्रता: वे सभी ई-चालान जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी किए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 10 मार्च 2026 तक।

लोक अदालत की तिथि: 14 मार्च 2026।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

लोक अदालत में अपना प्रकरण रखने के लिए वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बिना मामला लोक अदालत में पेश नहीं हो सकेगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रभावित वाहन स्वामियों को फोन कॉल और व्हाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजकर सूचित किया जा रहा है।

यहाँ कराएं रजिस्ट्रेशन (09 यातायात थाने)

वाहन स्वामी अपने नजदीकी निम्नलिखित केंद्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं:

चेतावनी और अपील

यातायात पुलिस ने अपील की है कि कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए समय पर चालान का भुगतान करें। ध्यान दें:

चालान लंबित होने पर वाहन संबंधी अन्य सरकारी सेवाएं (जैसे फिटनेस, एनओसी आदि) बाधित हो सकती हैं।

लोक अदालत के बाद भी निराकरण न होने पर पुलिस द्वारा वाहन जब्ती की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विशेष टिप: यदि आप अनिश्चित हैं कि आपका चालान लंबित है या नहीं, तो तुरंत नजदीकी यातायात थाने में जाकर अपनी वाहन संख्या की जांच कराएं।

रिपोर्टर: कंचन यादव 

नारद एक्सप्रेस न्यूज