धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

धमतरी। महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए धमतरी पुलिस ने एक बार फिर कानून के शिकंजे को मजबूत साबित किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


मामला और अदालती फैसला
यह प्रकरण चौकी बिरेझर (थाना कुरुद) में अपराध क्रमांक 72/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 16/17 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ग्राम मुल्ले निवासी आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे के विरुद्ध पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य और सुदृढ़ गवाही प्रस्तुत की।
तथ्यों और साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी को:
• 20 वर्ष का सश्रम कारावास
• 3000/- रुपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।


बेहतरीन विवेचना का परिणाम
इस प्रकरण में सफलता का मुख्य आधार चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अजय सिंह और बिरेझर पुलिस टीम की पेशेवर दक्षता रही। पुलिस टीम ने सूक्ष्मता से साक्ष्यों का संकलन किया और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। इस सुदृढ़ पैरवी के कारण ही आरोपी को कड़ी सजा दिलाना संभव हो सका।
एसपी करेंगे नगद पुरस्कार से सम्मानित
विवेचना अधिकारी उनि. अजय सिंह द्वारा की गई उत्कृष्ट एवं सराहनीय जांच को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी ने उन्हें नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एसपी ने कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।


धमतरी पुलिस का संकल्प:
"महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धमतरी पुलिस त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही के माध्यम से समाज में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"


मयंक श्रीवास्तव 
मुख्यसंपादक/नारद एक्सप्रेस न्यूज़