बलौदाबाजार: परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सख्त,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध
बलौदाबाजार: परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सख्त, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध
बलौदाबाजार। आगामी परीक्षाओं के सुचारु संचालन और विद्यार्थियों की एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने जिले के भीतर बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रमुख बिंदु:
* उद्देश्य: स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए शांत वातावरण उपलब्ध कराना।
* कानूनी प्रावधान: यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत जारी किया गया है।
* दायरा: यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले की सीमा के भीतर लागू होगा।
* कार्यवाही: आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
> प्रशासन की अपील: छात्रों के भविष्य को देखते हुए नागरिक शोर-शराबे से बचें। किसी भी विशेष परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए संबंधित अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।