नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: बलौदाबाजार के ओमकार हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित
बलौदाबाजार, 3 मार्च 2026 जिला प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन और शिकायतों के घेरे में आए ओमकार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (छुईहा) के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम के तहत अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।
जांच में खुली पोल: संतोषजनक नहीं मिला जवाब
अस्पताल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) बलौदाबाजार और जिला स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा अस्पताल प्रबंधन को 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधिकारियों ने असंतोषजनक पाया, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
इन नियमों का हुआ उल्लंघन
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, ओमकार हॉस्पिटल ने अधिनियम की कई धाराओं और मानकों को ताक पर रखा था:
अधिनियम 2010 व 2013 की धारा 10: अस्पताल और नर्सिंग होम संचालन के मानकों की अनदेखी।
धारा 14 एवं 17: अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन।
अनुसूची 7 के नियम: उप-कण्डिका 1, 2 और 11 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करना।
प्रशासन का कड़ा संदेश: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और सरकारी नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी निजी चिकित्सा संस्थान को मरीजों की सुरक्षा और तय मानकों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है।
आगे की स्थिति
लाइसेंस निलंबन के बाद अब अस्पताल नई चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। यह कार्यवाही क्षेत्र के अन्य निजी अस्पतालों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
कंचन यादव
नारद एक्सप्रेस न्यूज